GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू: जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
GST Council ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी, जिससे कई घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। जानिए पूरी लिस्ट।

3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST Council की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलावों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST के मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को खत्म कर एक नई और सरल टैक्स व्यवस्था अपनाई जाएगी।
यह नई दरें 22 सितंबर, 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और मध्यम वर्ग के साथ-साथ छोटे व्यापारियों पर बोझ कम करना है।
मुख्य बातें:
- अब केवल तीन मुख्य टैक्स स्लैब होंगे: 5%, 18%, और 40%।
- 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
- ‘सिन गुड्स’ (जैसे तंबाकू, पान मसाला) और लग्जरी आइटम्स के लिए एक नया 40% का स्लैब बनाया गया है।
- रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों पर टैक्स घटाया गया है, जबकि कुछ हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।
क्या हुआ सस्ता? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलेगा। कई घरेलू और जरूरी चीजों पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं।
0% GST (टैक्स-फ्री) आइटम्स
पहले जिन पर 5% टैक्स लगता था, वे अब पूरी तरह से टैक्स-फ्री हो गए हैं:
- पनीर
- सभी तरह की भारतीय ब्रेड (रोटी, चपाती, पराठा)
- 33 तरह की जीवन रक्षक दवाएं (पहले 12% था)
- व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां
5% स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स
ये प्रोडक्ट्स पहले 12% या 18% के स्लैब में थे:
- पैकेज्ड फूड्स: नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी और चॉकलेट।
- पर्सनल केयर: हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, टूथब्रश।
- अन्य: साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान।
- कृषि: ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी कृषि मशीनें और 12 तरह के बायो-पेस्टिसाइड्स (पहले 12% था)।
18% स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स
ये प्रोडक्ट्स पहले महंगे 28% स्लैब में थे, जिससे इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी:
- इलेक्ट्रॉनिक्स: सभी साइज के टेलीविजन (TV), एयर कंडीशनर (AC), रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशिंग मशीन।
- कंस्ट्रक्शन: सीमेंट।
- ऑटो पार्ट्स: सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर अब एक समान 18% GST लगेगा।
क्या हुआ महंगा? ‘सिन गुड्स’ पर बढ़ा टैक्स का बोझ
सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 40% का एक नया स्लैब बनाया गया है।
40% स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स
- तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, और अन्य तंबाकू उत्पाद।
- पेय पदार्थ: एरेटेड ड्रिंक्स (कोल्ड ड्रिंक्स), कैफीनयुक्त पेय और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स।
- लग्जरी वाहन: 50 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली लग्जरी कारें और 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें।
- अन्य: निजी इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर और यॉट (yachts)।
एक महत्वपूर्ण नोट: तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर फिलहाल पुराना 28% GST + मुआवजा उपकर (compensation cess) ही लगता रहेगा। सरकार द्वारा मुआवजा उपकर के तहत लिए गए लोन को चुकाने के बाद इन उत्पादों को 40% के नए स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा।
इस बदलाव का क्या मतलब है?
GST दरों में यह सुधार “Next-Generation GST” पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, महंगाई को नियंत्रित करना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से जहां आम आदमी की बचत बढ़ेगी, वहीं ‘सिन गुड्स’ महंगे होने से उनके उपभोग को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है।
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और निवेश पर सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपना स्वयं का शोध अवश्य करें।
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